Himachal News || हिमाचल के इस DC को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए पूरा कारण
शिमला: हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने जिला सोलन के डीसी को एक नोटिस जारी किया हुआ है। जिसमें डीसी क ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना किया गया है। नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ (Bench) ने शशि गुप्ता द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान यह पाया कि डीसी सोलन (DC Solan) ने एकल पीठ के आदेशों की अवमानना की है।
दरअसल, चार दिसंबर 2023 को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल (Judge Ajay Mohan Goyal) द्वारा पारित फैसले के अनुसार भू सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 को नीलामी में खरीदी गई संपत्ति से जुड़े मामले में लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने डीसी सोलन को 30 दिनों के अंदर बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश दिया था। फिर भी, प्रतिवादियों ने 23 मार्च 2024 को जारी बिक्री प्रमाण पत्र में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपीलकर्ता को भू सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 की उपधारा (2) के खंड (एच) के प्रावधानों के तहत अनुमति दी है। यही कारण है कि यह शर्त एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ थी।
4 दिसंबर 2023 को पारित आदेशों को मान्यता देना
कोर्ट ने निर्णय दिया कि DC Solan का यह आदेश 4 दिसंबर 2023 को पारित आदेशों को भंग करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना की अदालत ने एक सार्वजनिक नीलामी में मौजा ठोडो, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित 260 वर्ग मीटर की एक आवासीय संपत्ति को 75,00,000 रुपये में खरीदा है। 11 जुलाई 2023 को, याचिकाकर्ता ने पूरी बिक्री राशि अदालत में जमा की। बाद में अदालत ने DC Solan को 11 जुलाई 2023 को जारी किए गए आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र देने को कहा। याचिकाकर्ता ने बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इसे नहीं जारी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता एक गैर-कृषक है और उसने हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं ली है।
Web Title: himachal news high court issued notice to this dc of
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pangi ghati dainik patrika
Published On: Apr 05, 2026 | 07:27 AM