Motor Vehicle Act Rules For Hooter: गाड़ियों में रंगीन लाइट और हूटर लगाने वाले सावधान! ऐसा करने पर इतने का होता है चालान
Motor Vehicle Act Rules For Hooter: कुछ समय पहले तक सड़कों पर हर दूसरी-तीसरी गाड़ी में हूटर (Hooters) का इस्तेमाल आम बात थी। हालांकि, पिछले छह सालों में इसमें बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने Motor Vehicle Act Rules For Hooter के तहत मंत्री, अफसर और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर हूटर (Hooters) लगाने पर रोक लगा दी। यह नियम लागू होने के बाद इन गाड़ियों में हूटर का इस्तेमाल बंद हो गया है।
हूटर से निकलने वाली तेज आवाज़ न केवल अन्य वाहन चालकों को परेशान करती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन भी करती है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ऐसे हार्न और हूटर का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत हूटर लगाने की अनुमति केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को है। इनमें शामिल हैं:
- एंबुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- पुलिस वाहन
- परिवहन विभाग के कुछ विशेष वाहन
Web Title: motor vehicle act rules for hooter
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pangi ghati dainik patrika
Published On: Apr 05, 2026 | 09:01 AM